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Rajasthan Crime: उदयपुर जिले के मावली में एडीजे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी की हत्या के दोषी किशन को मृत्युदंड की सजा सुनाई. वल्लभनगर थाने में दर्ज मामले में मृतका लक्ष्मी की हत्या के लिए उसके पति किशन को दोषी ठहराया गया.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने किशन को फांसी की सजा दी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के काले रंग को लेकर उस पर एसिड डालकर आग लगा दी थी. लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने बताया कि किशन अपनी पत्नी के रंग और शारीरिक बनावट को लेकर बार-बार ताने मारता था, जिससे उनके बीच झगड़े होते थे. एक रात उसने लक्ष्मी को गोरे होने की दवा बताकर एक रसायन दिया और उसे पूरे शरीर पर लगाने को कहा.
लक्ष्मी को रसायन से एसिड जैसी गंध आई, लेकिन उसने पति पर भरोसा कर लिया. इसके बाद किशन ने अगरबत्ती जलाकर उसके पेट पर लगा दी, जिससे लक्ष्मी का शरीर आग की चपेट में आ गया. क्रूरता की हद तब पार हुई जब जलती हुई लक्ष्मी पर किशन ने बोतल में बचा हुआ एसिड भी डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.
कोर्ट ने इस जघन्य अपराध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, और न्यायालय का भय बनाए रखने के लिए दोषी को मृत्युदंड दिया गया. यह फैसला समाज में रंगभेद और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर कड़ा संदेश देता है.
लक्ष्मी की दुखद मृत्यु सामाजिक कुरीतियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है. कोर्ट का यह निर्णय अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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