Rajasthan News: शराब दुकानदारों को भी लेना होगा फूड लाइसेंस, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

Wed, 12 Jun 2024-10:40 pm,

Rajasthan News: शराब विक्रेताओं को भी अब फूड लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है. अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज ओझा ने कहा कि FSSAI एक्ट के तहत शराब और बीयर की दुकानों को भी इसमें लिया गया है. अब शराब दुकानदारों को सालाना ये लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए उन्हें दो हजार रुपये जमा कराने होंगे. देखिए वीडियो-

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