Ajmer Blackmail Scandal: आरोपियों के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर, पढ़े बड़ी खबर

Zee Rajasthan Web Team
Mar 06, 2025

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़े संपत्ति तोड़फोड़ मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

न्यायाधीश का निर्णय

यह आदेश जस्टिस महेंद्र गोयल द्वारा जारी किया गया.

याचिकाकर्ता

शाकिर व अन्य ने अपनी संपत्ति पर की जा रही कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की थी.

गलत नोटिस जारी करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी संपत्ति को खाली कराने के लिए जो नोटिस जारी किया गया, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर था.

सीलिंग प्रक्रिया का उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिना संपत्ति को सील किए, जबरन कब्जा हटाने और तोड़फोड़ की जा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी

याचिका में यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया.

5 आरोपियों के परिवार प्रभावित

इस मामले में पांच आरोपियों के परिजनों की संपत्तियों पर प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी.

अवैध कार्रवाई का दावा

याचिकाकर्ताओं ने प्रशासन पर मनमानी और गैर-कानूनी तरीके से संपत्तियों को तोड़ने का आरोप लगाया.

आदेश के बाद राहत

हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को फिलहाल संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकनी होगी.

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