बढ़ सकती हैं आसाराम बापू की मुश्किलें! 16 फरवरी से हर रोज होगी सुनवाई
Feb 10, 2026, 07:01 AM IST
Sandhya Yadav
राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से जुड़ी आपराधिक अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कड़ा रुख अपनाया है.
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इन अपीलों की सुनवाई में किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं दिया जाएगा और 16 फरवरी 2026 से दिन-प्रतिदिन सुनवाई होगी.
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष आसाराम सहित अन्य की अपीलों पर सुनवाई हुई.
इस दौरान आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज सिंह बाजवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.
उन्होंने दलील दी कि अपील की पेपर-बुक हजारों पन्नों की है, ऐसे में संवेदनशील मामले में भौतिक रूप से सुनवाई जरूरी है और इसके लिए अल्प समय मांगा.
अन्य अपीलों में एक वरिष्ठ अधिवक्ता पारिवारिक शोक के कारण उपस्थित नहीं हो सके जबकि एक मामले में नए अधिवक्ता की नियुक्ति होने से तैयारी के लिए समय की मांग की गई.
इन दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मामला समयबद्ध है. इसलिए 16 फरवरी से सुनवाई अनिवार्य रूप से शुरू होगी और इसके बाद कोई स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभी अपीलों की सुनवाई रोज़ाना बोर्ड के अंत में या दोपहर 2 बजे, जो पहले हो, तब तक की जाएगी, जब तक सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो जाती.
गौरतलब है कि यह अपीलें वर्ष 2018 से लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए थे.