अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी. इस योजना से केन्द्र सरकार से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
Zee Rajasthan Web Team
Sep 03, 2024
नई पेंशन स्कीम
कर्मचारी अब पेंशन के तौर पर नई पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन में किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है
एकीकृत पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के बाद लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करती है.
इंडियन लॉ
इसमें कर्मचारियों पर आश्रित पर परिजनों के लिए भी पेंशन विशेष प्रावधान का जिक्र है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है.
Unified Pension Scheme
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी को पेंशन राशि में मंहगाई भत्ता का भी लाभ मिलेगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों पर लागू
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी. सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन के हकदार हैं...
यूपीएस (UPS)
बशर्ते कि उन्होंने यूपीएस के तहत कम से कम 25 साल तक सेवा की हो.
OPS, NPS और UPS में क्या अंतर
पहला अंतर कि नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू है, 2004 से पहले वाले पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
दूसरा अंतर
नई पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन से पूरी तरह उलट थी, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों का मिश्रण और अपनी आधुनिकता के साथ है. जैसे:बेसिक पेंशन: ओल्ड पेंशन आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था. जबकि यूपीएस में पिछले 12 महीने की सैलरी का औसत पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
ओल्ड पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी में से कोई पैसा नहीं कटता था, जबकि NPS और UPS में ये कर्मचारी की सैलरी में से भी 10% काटा जाएगा. ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये है, जबकि NPS में नहीं थी.
न्यू पेंशन स्कीम
सराकरी कर्मचारी को NPS में सरकार की ओर से पेंशन में 14.8% का कंट्रीब्यूशन होता है जो UPS में सरकार का कंट्रीब्यूशन कुल पेंशन में 18.5% तक की होगी.
इंडियन लॉ न्यूज
चूंकि ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी में से कोई राशि नहीं कटती थी, तो टैक्स में कोई छूट नहीं था. वहीं एनपीएस में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत 14% की छूट दी मिलती है. जाहिर ये राहत यूपीएस में भी मिलेगी.
UPS- Unified Pension Scheme
यूपीएस के तहत, कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. ओपीएस में भी इसका प्रावधान था, लेकिन मिलने वाले पेंशन का प्रतिशत कम था.