वोट डालने जा रहे हैं, तो कौन-सी चीजें ले जा सकते हैं साथ?
देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में ये बातें हैं, कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उसकी जगह किन दस्तावेजों को साथ ले जा सकते हैं.
बता दें, कि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को आरंभ हुआ था, और आखिरी यानी सातवां चरण 1 जून 2024 को होगा. वहीं, चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे.
UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड, वोट डालने के लिए मान्य है.
भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट भी मान्य पहचान है.
RTO द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस भी मतदान के लिए मान्य है.
केंद्र या राज्य सरकार, PSUs और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों का सेवा पहचान पत्र भी मान्य है.
बैंकों द्वारा जारी पासबुक भी मान्य पहचान है.
आयकर विभाग द्वारा जारी PAN Card भी मान्य है.
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड भी मान्य है.
मनरेगा जॉब कार्ड भी वोटिंग के लिए ले जाया जा सकता है. यानी MNREGA कार्ड भी मान्य है.
श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी मान्य है.
फोटो लगा पेंशन दस्तावेज भी ले जाया जा सकता है, आनी की पेंशन दस्तावेज भी मान्य है.
जब आप मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने जाते हैं, तो पीठासीन अधिकारी आपसे पहचान पत्र की मांग करते हैं. इन मान्यता प्राप्त आईडी कार्डों में से एक को प्रस्तुत करके, आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और भारतीय लोकतंत्र में योगदान कर सकते हैं.
...इसके अलावा, MP, MLA और विधान परिषद सदस्य के लिए आधिकारिक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है.