टैक्स भरने वाले लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं.

Sandhya Yadav
Apr 10, 2023

नए फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना होगा.

आईटीआर को फाइल करते समय एक गलती भी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है.

सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें.

दी गई टाइम लिमिट के अंदर बिना कोई गलती किए हुए फॉर्म को भर कर जमा कर दें.

फॉर्म को भरते समय आधिकारिक वेबसाइट पर से अन्य जानकारियां हासिल कर लें.

आयकर विभाग की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा भी दी गई है.

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