राज्यसभा ने बुधवार मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया. राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया.
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नई दिल्ली: राज्यसभा ने बुधवार मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया. राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया. इस बिल को 23 जुलाई को लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था. अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा. बिल का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. इसके लिए नियमों को और कड़ा किया गया है और जुर्माना में भी भारी बढ़ोतरी की गई है.
अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा. गौरतलब है कि पिछली 16वीं लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद नई सरकार ने इसे कुछ अन्य संशोधनों के साथ पुराने स्वरूप में ही 17वीं लोकसभा में पेश करने का फैसला किया था.
संशोधित विधेयक में कई कड़े प्रावधान
विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गए हैं. किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है.
चार साल से बड़े बच्चें के लिए कार में सीट बेल्ट अनिवार्य
नए एक्ट के सेक्शन 194-बी के तहत चार साल से बड़े बच्चें के लिए कार में सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है. अगर ऐसा नहीं होता है तो वाहन मालिक पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना होगा. यदि चार साल से बड़ा कोई बच्चा दुपहिया वाहन पर बैठा है तो उसे हेलमेट पहनाना होगा.