रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने का दिया आदेश
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रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने का दिया आदेश

कोर्ट के समक्ष रतुल पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा था कि उनका मुव्वकिल जांच में लगातार सहयोग कर रहा है. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज. राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया खारिज. कोर्ट ने रतुल पूरी को जांच में सहयोग करने का दिया आदेश. पुरी ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर 27 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है.

कोर्ट के समक्ष रतुल पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा था कि उनका मुव्वकिल जांच में लगातार सहयोग कर रहा है. 25 बार से अधिक जांच में शामिल हुआ है और उससे करीब 200 घंटे पूछताछ हो चुकी है. इसके अलावा, वह केस से जुड़े तमाम दस्तावेज ईडी को दे चुका है.

इनपुट- राकेश 

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