लखवी की जमानत पर रिहाई अस्वीकार्य, फैसला तत्‍काल वापस हो: भारत
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लखवी की जमानत पर रिहाई अस्वीकार्य, फैसला तत्‍काल वापस हो: भारत

भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा कि मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता लश्कर-ए-तोएबा कमांडर जाकिउर रहमान लखवी की जमानत पर रिहाई उसे स्वीकार नहीं है और फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली : भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा कि मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता लश्कर-ए-तोएबा कमांडर जाकिउर रहमान लखवी की जमानत पर रिहाई उसे स्वीकार नहीं है और फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

रावलपिंडी की एक अदालत द्वारा 54 वर्षीय लखवी को जमानत दिये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने पाकिस्तान से कहा कि आतंकवादियों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि लश्कर-ए-तोएबा के मुख्य आपरेशन कमांडर जाकिउर रहमान लखवी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है, जो कि मुंबई आतंकवादी हमलों का प्रमुख साजिशकर्ता था जिनमें अनेक बेगुनाह मारे गये थे। उन्होंने कहा कि लखवी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया है।

पेशावर के एक स्कूल में भयावह आतंकवादी हमले के महज दो दिन बाद लखवी की रिहाई पर प्रवक्ता ने कहा कि लखवी को जमानत मिलने से आतंकवादियों का हौसला बढ़ेगा जो जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। पेशावर के स्कूल में हुए हमले में 130 से अधिक बच्चे मारे गये। अकबरुद्दीन ने कहा कि हम पाकिस्तान की सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को तत्काल वापस लेने के लिए कदम उठाये जाएं। आतंकवाद के प्रति कोई चुनींदा रवैया नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने खुद पिछले दिनों में जिन आपदाओं को सहा है, उनके स्तर को देखते हुए उसकी यह स्वीकार करने की जिम्मेदारी बनती है कि आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

सूत्रों ने पहले ही संकेत दिया है कि सरकार आतंकवाद रोधी अदालत के फैसले का कड़ा जवाब देने की तैयारी के लिए पाकिस्तान में अपने मिशन के साथ काम कर रही है। लखवी और छह अन्य लोगों ने कल जमानत अर्जी दाखिल की थी जबकि वकील पेशावर की घटना की निंदा करते हुए हड़ताल कर रहे थे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) के अभियोजक ने जमानत की गुहार पर इत्तेफाक नहीं जताया वहीं लखवी का पक्ष वकील रिजवान अब्बासी ने रखा। सात आरोपियों- लखवी, अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम पर रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुकदमा चल रहा है।

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