सरकार ने कहा है कि जनवरी, 2020 तक के करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके पड़े हैं. प्रमोशन न होने से कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी रोष है.
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नई दिल्ली: सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था.
सरकार ने कहा है कि जनवरी, 2020 तक के करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके पड़े हैं. प्रमोशन न होने से कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी रोष है.
केंद्र सरकार ने अस्थाई तौर पर प्रमोशन देने की इजाजत मांगी है. सरकार ने आग्रह किया है कि उसे अस्थायी तौर पर प्रमोशन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं.
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सरकार ने कहा है कि 78 विभागों में से 23 विभागों में प्रमोशन का काम रुका पड़ा है. केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले साल 15 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण आरक्षित और सामान्य श्रेणी के तमाम प्रमोशन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है.
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