अदालत ने पुरुष नर्स की जमानत याचिका खारिज की, नवजातों को बेचने का है आरोप
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अदालत ने पुरुष नर्स की जमानत याचिका खारिज की, नवजातों को बेचने का है आरोप

न्यायमूर्ति जी के इलंतिरायण ने कहा कि याची पर संगीन अपराध का मामला दर्ज है और जांच शुरुआती स्तर पर है.

.(प्रतीकात्मक तस्वीर)
.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के नमक्कल जिले के सरकारी अस्पताल में नवजातों को बेचने के गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार एक पुरुष नर्स की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति जी के इलंतिरायण ने कहा कि याची पर संगीन अपराध का मामला दर्ज है और जांच शुरुआती स्तर पर है.

उन्होंने कहा कि अभियोजन का मानना है कि याचिकाकर्ता अरूलसामी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नवजातों को बेचने में कथित रूप से शामिल है. वह सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करता है. वे इसके अलावा बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाते थे.  यह मामला दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे से संबंधित है. 

 

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