सारदा चिटफंड: IPS राजीव कुमार की गिरफ्तारी होगी या नहीं; सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल
trendingNow1527252

सारदा चिटफंड: IPS राजीव कुमार की गिरफ्तारी होगी या नहीं; सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

पिछली सुनवाई में  सीबीआई ने राजीव कुमार के सारदा चिटफंट केस के सबूत नष्ट करने के सबूत दिए थे. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की अर्जी का विरोध किया था और बीजेपी के लिए काम का आरोप लगाया था.

सारदा चिटफंड: IPS राजीव कुमार की गिरफ्तारी होगी या नहीं; सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

नई दिल्‍ली: कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग वाली सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. दरअसल, 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था. पिछली सुनवाई में  सीबीआई ने राजीव कुमार के सारदा चिटफंट केस के सबूत नष्ट करने के सबूत दिए थे. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की अर्जी का विरोध किया था और बीजेपी के लिए काम का आरोप लगाया था.

दरअसल, सीबीआई ने राजीव पर सारदा चिटफंड केस के सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर राजीव कुमार से जवाब मांगा था और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर हमें ज़रूरी लगा तो गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेकेट्री मलय डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इंकार कर दिया था. सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे बहुत गम्भीर है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा कोर्ट के लिए कोई आदेश करना सही नहीं करेगा.

कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के अंदर उचित एप्लीकेशन दायर करने को कहा था.कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआई की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा था.कोर्ट ने कहा था कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे.  

बता दें कि सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के सामने पेश होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी औरकोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फ़रवरी तक जवाब देने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत लगी तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सूचना दी जाएगी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ मेंदिक्कत क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा था कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पुलिस आयुक्त कोखुद को उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे, हम बाद में अवमानना याचिका से निपटेंगे.

Trending news