सारदा घोटाला: कोर्ट का मतंग सिंह की याचिका पर विचार से इंकार
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सारदा घोटाला: कोर्ट का मतंग सिंह की याचिका पर विचार से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रूपए के सारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व केन्द्रीय मंत्री मतंग सिंह की जमानत याचिका पर आज विचार करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस समय जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन मामलों की जांच और महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण का काम पूरा होना है।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रूपए के सारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व केन्द्रीय मंत्री मतंग सिंह की जमानत याचिका पर आज विचार करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस समय जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन मामलों की जांच और महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण का काम पूरा होना है।

न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौडा की पीठ ने कहा कि इस समय सिंह जमानत के हकदार नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति उंचे संपर्को वाला है। सिंह के वकील ने जब यह कहा कि उनका मुवक्किल ऐसा व्यक्ति नहीं है तो पीठ ने तत्काल कहा, ‘हमें उसके संपर्को की जानकारी है। भारत सरकार के गृह सचिव को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और आप कहते हैं कि वह उंचे संपर्को वाला व्यक्ति नहीं है।’ न्यायालय इस तर्क से भी सहमत नहीं था कि इस मामले में आरोपी 11 व्यक्तियों में से आठ को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

पीठ ने बाद में सिंह के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिन रावल को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। मतंग सिंह को सीबीआई ने इस साल 31 जनवरी को सारदा रियल्टी मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी किया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी असम के इस पूर्व सांसद से दिल्ली में पूछताछ की थी। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में इस मामले में मतंग सिंह और उनकी चार कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

 

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