सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को बेटी के एडमिशन के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत दी
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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को बेटी के एडमिशन के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत दी

कार्ति ने अपनी अर्जी में ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कालेज में अपनी बेटी के दाखिले हेतु विदेश जाने की अनुमति मांगी थी

कार्ति चिदंबरम  (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को अपनी बेटी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए एक से 10 दिसंबर तक ब्रिटेन जाने की सोमवार को अनुमति प्रदान कर दी. शीर्ष अदालत ने कार्ति पर कुछ शर्ते लगाई हैं और उन्हें तीन दिन के भीतर यह आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि वह इस यात्रा के लिए निर्धारित शर्तो और समय सीमा का पालन करेंगे.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें 2007 में वित्त मंत्री के रूप में कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड रूपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कार्ति को निर्देश दिया है कि वह ब्रिटेन से लौटने के बाद अपनी पुत्री को यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलने या नहीं मिलने संबंधी दस्तावेज पेश करें.

इस मामले में सुनवाई के दौरान जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के एक सवाल के जवाब में पीठ को एक नोट सौंपा. न्यायालय कार्ति को विदेश जाने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका पर जांच एजेंसी का रुख जानना चाहता था. उन्होंने कहा कि यदि इस अवधि के समाप्त होने पर वह भारत नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ न्यायलाय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए.

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कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह लिखित में आश्वासन देने के लिये तैयार हो गये हैं और यदि वह विदेश से नहीं लौटते हैं तो इसकी परिणति अवमानना कार्यवाही में ही होगी. अत: आदेश में इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने जांच ब्यूरो के नोट को रिकार्ड में शामिल करते हुये कहा कि कार्ति के खिलाफ सरकार के लुक आउट सर्कुलर की वैधता पर बाद में विचार किया जायेगा.  इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले में तीन सप्ताह के बाद सुनवाई करने का निश्चय किया.

कार्ति ने अपनी अर्जी में ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कालेज में अपनी बेटी के दाखिले हेतु विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. शीर्ष अदालत ने नौ नवंबर को जांच एजेंसी से कहा था कि वह इस आवेदन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे.शीर्ष अदालत कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई कर रही है. न्यायालय पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा चुका है.

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