हिजाब विवाद: SC पहुंचा मामला, सिब्बल बोले- लड़कियों पर हो रहे पथराव, तुरंत हो सुनवाई
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हिजाब विवाद: SC पहुंचा मामला, सिब्बल बोले- लड़कियों पर हो रहे पथराव, तुरंत हो सुनवाई

हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि मामले से संबंधी याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से अपनी अदालत में ट्रांसफर करने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा.

हिजाब विवाद: SC पहुंचा मामला, सिब्बल बोले- लड़कियों पर हो रहे पथराव, तुरंत हो सुनवाई

नई दिल्ली: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब विवाद संबंधी याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से अपनी अदालत में ट्रांसफर करने संबंधी याचिका को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करेगा.

  1. हाई कोर्ट कर रहा सुनवाई: SC
  2. कपिल सिब्बल ने दायर की याचिका
  3. हम इस पर गौर करेंगे: सीजेआई

हाई कोर्ट कर रहा सुनवाई: SC

चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) मामले पर सुनवाई कर रहा है और उसे इस पर सुनवाई करके फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए.

कपिल सिब्बल ने दायर की याचिका

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने मामले की सुनवाई नौ-जजों की पीठ द्वारा कराने का अनुरोध करते हुए कहा था, 'दिक्कत यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं. लड़कियों पर पथराव हो रहा है. यह विवाद पूरे देश में फैल रहा है.'

हम इस पर गौर करेंगे: सीजेआई

कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि वह मामले पर कोई आदेश नहीं चाहते, केवल यह चाहते हैं कि सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए. इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, 'हम इस पर गौर करेंगे.'

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कर्नाटक HC ने किया पीठ का गठन

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने मामले पर गौर करने के लिए बुधवार को एक पूर्ण पीठ का गठन किया था. न्यायमूर्ति अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी इस पीठ का हिस्सा हैं.

हाई कोर्ट की पीठ आज सुनवाई करेगी

कॉलेज में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर जाने के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर कर्नाटक हाई कोर्ट गुरुवार की दोपहर को सुनवाई करेगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. इससे पहले बुधवार को, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति दीक्षित ने इस मामले को न्यायमूर्ति अवस्थी के समक्ष विचार के लिए भेज दिया था. उनका मानना था कि इस मामले को बड़ी पीठ को देखना चाहिए.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी भाषा)

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