नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए SC ने उठाया ये कदम
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नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए SC ने उठाया ये कदम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के साथ बढ़ते यौन अपराधों और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए हर जिले में अभी तक वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम नहीं बनाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया अतिरिक्त समय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के यौन शोषण अपराधों पर तत्काल सुनवाई के लिए सभी हाईकोर्ट को 2 और सप्ताह का अतिरिक्त वक्त दिया है, जिसमें उसे वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम (असुरक्षित महसूस करने वाले गवाहों के लिए विशेष तौर पर बनाये गये अदालत कक्ष) के गठन को लेकर अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के साथ बढ़ते यौन अपराधों और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए हर जिले में अभी तक वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम नहीं बनाए गए हैं. 2018 में महाराष्ट्र के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य को निर्देश दिया था कि हर जिले में वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम बनाया जाए और इस संबंध में पिछले साल अक्टूबर में भी अपना पुराना आदेश दोहराया, लेकिन इस बारे में कई राज्यों के हाईकोर्ट की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं की.

ये भी देखें- 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने देश में बढ़ते बाल यौन शोषण और अपराधों पर नियंत्रण के लिए हर जिले में वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी हाईकोर्ट को 2 अतिरिक्त सप्ताह का वक़्त दिया है जिसमें उसे संबंधित राज्यों की रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि वल्नरबल विटनेस कोर्ट रूम बनाए गए हैं या नहीं ताकि गवाह खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें.

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