जम्मू एवं कश्मीर की जुवेनाइल कमेटी से रिपोर्ट तलब, SC ने कहा- नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करें
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जम्मू एवं कश्मीर की जुवेनाइल कमेटी से रिपोर्ट तलब, SC ने कहा- नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करें

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि वो सुरक्षाबलों द्वारा नाबालिग को हिरासत में लिये जाने के आरोप को लेकर नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करे.

फाइल फोटो

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu & Kashmir High Court) की जुवेनाइल कमेटी से कथित बाल अधिकारों के उल्लंघन मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की. अनुच्छेद 370 (Article 370) को रद्द किए जाने और जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से कथित तौर पर प्रदेश में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आने की बात कही जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि वो सुरक्षाबलों द्वारा नाबालिग को हिरासत में लिये जाने के आरोप को लेकर नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करे. कोर्ट ने कहा कि इससे पहले पुलिस की क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट पर्याप्त समय न मिलने की वजह से अधूरी है. कोर्ट ने कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 3 दिसंबर तक का वक़्त दिया.

 

दरअसल, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्ज़ा ख़त्म होने के बाद वहां जारी प्रतिबन्धों को लेकर दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबसे पहले राज्य में बच्चों को हिरासत में लिए जाने के आरोप वाली अर्ज़ी सुनवाई के लिए आई. सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट से सुनवाई टालने के आग्रह किया, जिससे SC इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रतिबन्धों को जारी हुए 3 महीने हो गए है. ऐसे अहम मामले को यूं ही लम्बा नहीं खींचा जाना चाहिए.

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