साईं समर्थकों को SC से झटका, 'आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता'
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साईं समर्थकों को SC से झटका, 'आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता'

साईं समर्थकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साईं समर्थकों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं किया जा सकता है।

साईं समर्थकों को SC से झटका, 'आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता'

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: साईं समर्थकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साईं समर्थकों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं किया जा सकता है।

याचिका में मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि साईं बाबा के भक्तों का पूजा का अधिकार बाधित हुआ है तो वे शंकराचार्य के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मामला दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने साईं बाबा की पूजा के बारे में द्वारकापीठ के शंकराचार्य द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।

गौर हो कि साईं धाम चेरिटेबल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश देने और मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने पर रोक लगाने की मांग की है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा साईं बाबा के भगवान न होने की टिप्पणी करने के बाद साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य और साईं बाबा के अनुयायियों के बीच विवाद पैदा हो गया था। बाद में कुछ मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाए जाने की घटनाएं भी सामने आई थीं।

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