Lion Goes Missing From Tamil Nadu Zoo: तमिलनाडु के वंडलूर पार्क में एक शेर गायब हो गया है. यह तब हुआ जब शेर को सफारी क्षेत्र में छोड़ा गया है. शाम तक शेर के वापस न आने पर अधियारियों में को चिंत शुरू हो गई. वहीं शनिवार शाम तक शेर के वापस न आने पर शेर तलाश शुरू की गई.
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Search Operation For Lion in Tamil Nadu Zoo: तमिलनाडु के वंडलूर पार्क में एक शेर के गायब होने के बाद हलचल शुरू हो गया. दरअसल शेर को सफारी क्षेत्र में टहलने के लिए पूरे दिन छोड़ा गया है, जिसे शाम में अपने पिंजरे में लौटना था. लेकिन जब शेर शाम तक नहीं लौटा तो अधियारियों को उसकी चिंता शुरू हुई. वहीं शनिवार शाम तक उसके नहीं लौटने के बाद, तलाश जारी कर दी गई. आपको बता दें, इस शेर को गुजरात के चक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से राष्ट्रीय पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत लाया गया था.
कितने शेर हैं?
इसी सप्ताह की शुरुआत में, इस नए शेर को लायन सफारी क्षेत्र में छोड़ा गया था. वंडलूर पार्क में टोटल 6 शेर है, जिसमें से दो शेरों को एक ही समय में पर्यटक देख सकते हैं, वहीं बाकी के चार शेर पिंचरे में रखे जाते हैं. आपको बता दें, ये घटना अरिगनरा अन्ना जूलॉजिकल पार्क वंडलूर में हुआ, जो चेन्नई के बाहरी इलाके, चेंगलपत्तू जिले में स्थित है.
कितना बड़ा है वंडलूर पार्क?
अरिगनरा अन्ना जूलॉजिकल पार्क दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो कि लगभग 1500 एकड़ में फैला है. इस चिड़ियाघर में 2400 से ज्यादा जानवर और पक्षी रहते हैं. बाघ, शेर, भालू, हाथी, जिराफ, हिरण, भैंसे और कई तरह के पक्षी वंडलूर चिड़ियाघर में पाए जाते हैं.
एशियाई शेर ने बच्चों को दिया जन्म
वहीं इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम में दो एशियाई शेर के बच्चे जन्म हुए. यह प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम के तहत करवाया गया. इसको लेकर क्यूरेटर जी मंगम्मा ने बताया कि मां और बच्चे की देखरेख की जा रही है और वेटरिनरी टीम दोनों की निगरानी कर रही. मंगम्मा ने ये भी कहा कि "इंदिरा गांधी चिड़ियाघर विशाखापत्तनम ने अपने प्रजनन और संरक्षण प्रयास को जारी रखा है और दो शेर के बच्चों के जन्म की घोषणा की है."
बेहद खास है इस शेर का जन्म
क्यूरेटर ने इन शेर के जन्म को खास बताया है, क्योंकि ये बच्चे एशियाई शेर (Panthera leo persica) की प्रजाति के हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में शामिल है.