ठाणे: हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा, 10 हजार का जुर्माना
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ठाणे: हत्या के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा, 10 हजार का जुर्माना

ठाणे की सत्र अदालत ने 2013 में हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष के वकील ने इसे जघन्य अपराध बताते हुये आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ठाणे: ठाणे की सत्र अदालत ने 2013 में हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिला न्यायाधीश एच एम पटवर्द्धन ने सन्नी अर्जुन सोनवाने पर कल 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम पीड़ित के परिवार को दी जानी चाहिये. अभियोजन पक्ष की वकील रेखा हीवराले ने बताया कि सोनवाने पर यहां पास के रबाले में चार मई 2013 को एक दोस्त के घर में शादी से पूर्व समारोहों में एक व्यक्ति को जला कर मारने का आरोप साबित हुआ है.

  1. अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम पीड़ित के परिवार को दी जानी चाहिये. 
  2. एक व्यक्ति को जला कर मारने का आरोप साबित हुआ है.
  3. डांस करते समय सोनवाने दुर्घटनावश दूसरे व्यक्ति से टकराने के बाद हुआ विवाद 

समारोह के दौरान डांस करते समय सोनवाने दुर्घटनावश दूसरे व्यक्ति से टकरा गया और उन दोनों में तीखी बहस हो गयी. वहां मौजूद गणेश रामसिंह कोटल (32) ने लड़ाई रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और दोनों को वहां से जाने को राजी किया. बाद में, कोटल और अन्य लोग खाना खा रहे थे. सोनवाने पेट्रोल का एक कनस्तर लेकर आया और कोटल पर डाल कर आग लगा दी.

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कोटल करीब 95 प्रतिशत जल गया था और तीन दिन बाद उसकी मौत हो गयी. सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष के वकील ने इसे जघन्य अपराध बताते हुये आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की. प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अदालत ने सोनवाने को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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