पत्नी के मामले में गलत रिपोर्टिंग से टीवी चैनल को रोकने के लिए अदालत पहुंचे थरूर
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पत्नी के मामले में गलत रिपोर्टिंग से टीवी चैनल को रोकने के लिए अदालत पहुंचे थरूर

कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके पत्रकार अर्णब गोस्वामी और उनके समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में ‘गलत रिपोर्टिंग’ से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया. थरूर ने आरोप लगाया कि गोस्वामी और समाचार चैनल के वकील द्वारा 29 मई को अदालत में आश्वासन देने के बावजूद वे उनकी ‘‘मानहानि और छवि खराब करने’’ में लगे हुए हैं.

शशि थरूर      (फाइल फोटो)

नयी दिल्ली: कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके पत्रकार अर्णब गोस्वामी और उनके समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में ‘गलत रिपोर्टिंग’ से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया. थरूर ने आरोप लगाया कि गोस्वामी और समाचार चैनल के वकील द्वारा 29 मई को अदालत में आश्वासन देने के बावजूद वे उनकी ‘‘मानहानि और छवि खराब करने’’ में लगे हुए हैं.

पत्नी की रहस्यमयी मौत के संबंध में समाचार प्रसारित करते वक्त थरूर के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए उनके खिलाफ दो करोड़ रूपये के मानहानि वाद पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने 29 मई को कहा था कि वह अपने मुवक्किल को ऐसा नहीं करने की सलाह देंगे.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने इस वाद पर सुनवाई के दौरान कहा था कि पत्रकार और उनका चैनल सुनंदा की मौत की जांच के संबंध में तथ्यों पर आधारित खबरें दिखा सकता है लेकिन थरूर को अपराधी नहीं बता सकता.

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