बागी विधायक अयोग्य घोषित किए जाएंगे, उनकी राजनीतिक 'समाधि' बनाई जाएगी: सिद्धारमैया
Advertisement

बागी विधायक अयोग्य घोषित किए जाएंगे, उनकी राजनीतिक 'समाधि' बनाई जाएगी: सिद्धारमैया

सिद्धारमैया ने कहा कि 2013 से दल-बदल करने वाले हारते रहे हैं. यही अंजाम इस बार इस्तीफा देने वालों का होगा. ऐसा ही होना चाहिए'. 

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फाइल फोटो,ANI)

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये देकर विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, इतना पैसा कहां से आ रहा है. वो विधायक (बागी) अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे. इनकी राजनीतिक 'समाधि' बनाई जाएगी. 2013 से दल-बदल करने वाले हारते रहे हैं. यही अंजाम इस बार इस्तीफा देने वालों का होगा. ऐसा ही होना चाहिए'. 

सिद्धारमैया ने कहा होलसेल व्यापार एक समस्या है. अगर एक दो सदस्यों का रिटेल ट्रेड होता तो को समस्या नहीं थी. जो विधायक (बागी) गए हैं वह होलसेल ट्रेड में शामिल थे. 

fallback

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने यह संकेत दिया है कि कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर विचार किया जा रहा है. 

इस्तीफे से पहले 225 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास कुल 79 विधायक थे, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी जद (एस) के पास 37 विधायक थे. दो निर्दलीय और एक बसपा सदस्य के साथ गठबंधन में 118 सदस्य थे, जो साधारण बहुमत के निशान से केवल पांच अधिक थे.

कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया, 'बागी विधायकों ने सदन से इस्तीफा दे दिया है. जबकि उन्होंने पार्टी सदस्यों के रूप में इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है.'

'व्हिप' किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने विधायकों को उपस्थित होने और किसी बहस के दौरान पार्टी के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए जारी किया गया आदेश है. अगर कोई विधायक व्हिप का पालन नहीं करता है, तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है.

संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) में कहा गया है कि अयोग्य घोषित किए गए सदस्य को उसके कार्यकाल की समाप्ति तक या उसके दोबारा चुने जाने तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता.

पार्टी सूत्रों ने कहा कि अगर बागी विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है और विधानसभा भंग नहीं की जाती है, तो उन्हें अगले चुनाव तक सदन में जाने की अनुमति नहीं होगी.

(इनपुट - भाषा)

Trending news