Srinagar Police attach Rs 2 crore property under NDPS Act: श्रीनगर पुलिस ने श्रीनगर में एक कुख्यात ड्रग पेडलर की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की. नशीली दवाओं के व्यापार पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को कहा कि अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार को सपोर्ट करने वाले सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब्त कर लिया जाएगा.
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Srinagar News: श्रीनगर पुलिस ने नशे के कारोबारियों को जोरदार झटका दिया है.नशीली दवाओं के अवैध धंधे पर लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुधवार को कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट के पिता की करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. इसमें शाल्टेंग इलाके में बना तीन मंजिला आलीशान मकान और 1 कनाल जमीन शामिल है.
किसकी थी ये संपत्ति?
ये संपत्ति फैयाज अहमद भट (पिता: गुलाम मोहम्मद भट), निवासी शाल्टेंग के नाम पर थी. फैयाज अहमद भट कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट के पिता हैं. मंजूर अहमद भट के खिलाफ परिमपोरा थाने में NDPS एक्ट की धारा 8/22 और 29 के तहत FIR नंबर 98/2025 पहले से दर्ज है.
ड्रग्स की काली कमाई से बना था मकान
पुलिस की जांच में पता चला कि ये पूरा मकान और जमीन नशीली दवाओं की तस्करी से कमाए गए अवैध पैसों से बनाई और खरीदी गई थी. सबूत मिलने के बाद NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत सक्षम अधिकारी ने संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया.
कुर्की के बाद क्या नहीं कर सकते मालिक?
युवाओं को नशे से बचाने का पुलिस का संकल्प
श्रीनगर पुलिस ने साफ कहा, “नशे का कारोबार करने वालों की एक-एक पाई जब्त करेंगे.उनका पूरा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना हमारा लक्ष्य है.” पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर आपके इलाके में कोई नशा बेचता या खरीदता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.ये तो सिर्फ शुरुआत है!पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई बस ट्रेलर है. कश्मीर घाटी में ड्रग माफिया के खिलाफ और भी बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ जल्द देखने को मिलेंगी. जिन-जिन लोगों ने नशे की कमाई से संपत्ति बनाई है, सबकी खैर नहीं है.