यह विधेयक राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों को 75 प्रतिशत कोटा का पालन करने में सक्षम बनाता है, जो कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) की मुख्य मांग थी, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी पार्टी है.
Trending Photos
चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार का अनुकरण करते हुए, हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, जो राज्य से संबंधित लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा प्रदान करता है.
75 प्रतिशत कोटा का पालन करने में सक्षम
विधेयक को दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में पेश किया
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक को उप मुख्यमंत्री और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने दो दिवसीय सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किया. प्रदेश सरकार में गठबंधन सहयोगी जजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था. (इनपुट आईएएनएस)