84 साल के बुजुर्ग पर लगा नाबालिग से रेप का आरोप, SC के आदेश पर होगा DNA टेस्ट
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84 साल के बुजुर्ग पर लगा नाबालिग से रेप का आरोप, SC के आदेश पर होगा DNA टेस्ट

आरोपी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वह आदमी 84 साल का है और वह यौन और जैविक रूप से यौन गतिविधियों में असमर्थ है

सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बलात्कार के आरोप में जेल में बंद 84 साल के व्यक्ति के डीएनए परीक्षण (DNA Test) के लिए शनिवार को आदेश जारी किया है. कोर्ट ने ये आदेश एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे के पिता का पता लगाने के चलते दिया है. आपको बता दें कि उक्त आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लड़की ने 5 जुलाई को एक बच्चे को जन्म दिया था.

इस मामले में आरोपी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वह आदमी 84 साल का है और वह यौन और जैविक रूप से यौन गतिविधियों में असमर्थ है, विशेष रूप से कई बीमारियों के मद्देनजर जिनसे वह पीड़ित है. वहीं पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी संभोग करने में सक्षम है और उसका डीएनए बच्चे के साथ प्रोफाइलिंग और क्रॉस मिलान के लिए लिया गया है.

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आरोरी के वकील ने जोर देकर कहा कि डीएनए परीक्षण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि आरोपी 12 मई से जेल में बंद है, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 जून को अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आरोपी ने दावा किया है कि 14 वर्षीय लड़की और उसका परिवार किरायेदार हैं, और किराए के भुगतान को लेकर उनका विवाद चल रहा था, जिसके कारण उन पर झूठे आरोप लगाए थे.

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