प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के बालरोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान (Dr. Kafeel Khan) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए. हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और फिर उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी बताया है.


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बता दें कि गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. डॉ. कफील खान ने ये भाषण 13 दिसम्बर 2019 को दिया था और 29 जनवरी, 2020 को उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया. इस मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी. लेकिन रिहाई से ठीक पहले उन पर NSA लगा दिया गया. 


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अब हाई कोर्ट ने कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं.


डॉ. कफील खान पिछले 6 महीनों से जेल में बंद हैं. हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था. डॉ. कफील खान ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि वह कोरोना मरीजों की सेवा करना चाहते हैं इसलिए उन्हें रिहा किया जाए.


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