चंडीगढ़: नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने देशव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) का आवाहन किया है. भले ही किसान नेता इस बंद को शांतिपूर्ण करार दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपने इंतजाम पूरे कर लिए हैं. कुछ देर पहले राज्यों को जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी एक ट्रेवल एडवाइजरी (Haryana Police Travel Advisory) जारी की है. इसमें बताया गया है कि बंद के चलते विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर यात्रा करते समय ट्रैफिक अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि बंद के मद्देनजर प्रदेश में नागरिकों और यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. इस दौरान सार्वजनिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना और पूरे राज्य में यातायात तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कामकाज को सुविधाजनक सुनिश्चित पुलिस का मुख्य उद्देश्य होगा. 


ये भी पढ़ें:- Bharat Bandh से ठीक पहले केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, राज्यों को दिए ये निर्देश


इन सड़क मार्गों पर बाधित होगा ट्रैफिक
सूचनाओं के अनुसार, पुलिस को उम्मीद है कि आंदोलनकारी ग्रुप हरियाणा में विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर धरने पर बैठ कर उन्हें कुछ समय के लिए बाधित (Routes affected in Haryana due to Bharat Bandh) कर सकते हैं. नूंह और नारनौल को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिले बड़े या छोटे सड़क जाम से प्रभावित हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न टोल प्लाजा पर भी व्यवधान हो सकता है. मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली-अंबाला (एनएच-44), दिल्ली-हिसार (एनएच-9), दिल्ली-पलवल (एनएच-19) और दिल्ली से रेवाड़ी (एनएच -48) पर भी कुछ समय के लिए यातायात में व्यवधान हो सकता है. 


ये भी पढ़ें:- आम आदमी को एक और झटका! सब्जियों के बाद बढ़ गए दूध, चीनी, चायपत्ती के दाम, जानें नए रेट


12 से 3 बजे का वक्त होगी 'पीक टाइम'
पुलिस अधिकारियों की मानें तो इसके प्रभाव का पीक समय दोपहर 12 से 3 बजे के बीच होने की उम्मीद है. विर्क ने बताया कि सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बनाने अथवा उसमें संशोधन करने में सक्षम हो सकें. सभी जिलों को इस संबंध में स्थानीय सलाह (लोकल एडवाइजरी) जारी करने की भी सलाह दी गई है.


LIVE TV