बॉम्बे हाई कोर्ट का शिवाजी स्मारक के निर्माण कार्य पर रोक से इनकार
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बॉम्बे हाई कोर्ट का शिवाजी स्मारक के निर्माण कार्य पर रोक से इनकार

तीन जनहित याचिकाओं में इस निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक का अनुरोध किया गया था और एक प्रतिमा के ऊपर इतना धन खर्च करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया था.

(फाइल फोटो)

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी स्मारक के निर्माण कार्य पर रोक से इनकार कर दिया. महाराष्ट्र सरकार करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत से अरब सागर में इस स्मारक का निर्माण कर रही है.

मुख्य न्यायाधीश एन. एच. पाटिल और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की पीठ ने निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया. तीन जनहित याचिकाओं में इस निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक का अनुरोध किया गया था और एक प्रतिमा के ऊपर इतना धन खर्च करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया था.

अदालत ने अपने आदेश में कहा,‘हम समझ सकते हैं कि इस तरह की परियोजना पर कार्य राज्य का नीतिगत फैसला होता है. हमें यकीन है कि जो सवाल उठाये गये हैं उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने परियोजना शुरू करने का नीतिगत फैसला लेने से पहले सभी आर्थिक मुद्दों पर गौर किया होगा.’

आदेश में कहा गया कि सरकार के हलफनामे से यह साफ हो गया है कि उचित वित्तीय प्रावधान किये गये हैं और अन्य जरूरी आवश्यकताओं पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले सामान्य खर्च प्रभावित नहीं होते हैं.

अदालत ने कहा,‘राज्य ने सरकार जब योजना पर विचार किया होगा तो इसमें परियोजना की लागत वसूलने पर भी काम किया गया होगा, जिसमें वहां आने वाले आगंतुकों से लिया जाने वाला शुल्क भी शामिल होगा.’

याचिका में एक स्मारक के निर्माण पर 3,600 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए सरकार की आलोचना की गयी है जबकि राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है और ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है. सरकार ने इसके जवाब में कहा कि छत्रपति शिवाजी स्मारक प्रतिमा का खर्च एक पूंजीगत व्यय है और प्रतिमा राज्य की संपत्ति होगी.

सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी. ए. थोराट ने इससे पहले अदालत को बताया था कि सरकार ने परियोजना पर काम शुरू करने से पहले हर पहलू पर गौर किया है जिनमें सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इसमें आपदा प्रबंधन एवं निकासी योजना भी शामिल है.

(इनपुट - भाषा)

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