CIC ने भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी देने से पीएमओ के इनकार पर सुनवाई टाली
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CIC ने भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी देने से पीएमओ के इनकार पर सुनवाई टाली

भ्रष्टाचार की निगरानी करने वाली संस्था व्हिसल ब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. 

सीआईसी से टाली सुनवाई. फाइल फोटो

नई दिल्ली : समय के अभाव का उल्लेख करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की विस्तृत जानकारी का खुलासा करने से पीएमओ के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर अपनी सुनवाई मध्य जून तक टाल दी है.

भ्रष्टाचार की निगरानी करने वाली संस्था व्हिसल ब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सीआईसी के आदेश के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने उन्हें मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की विस्तृत जानकारी देने और अन्य सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था. चतुर्वेदी की ओर से दायर एक आरटीआई अर्जी पर पीएमओ ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि उसे समय-समय पर कई केंद्रीय मंत्रियों और उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं.

 

पीएमओ ने सूचना का अधिकार कानून की धारा 7 (9) का हवाला देते हुए कहा था, ‘‘मिली हुई शिकायतों का संबंध भ्रष्टाचार और गैर भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों से है... भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत के तौर पर प्रत्येक शिकायत की पहचान करना और उनका वर्गीकरण करना व्यक्तिनिष्ठ के साथ साथ जटिल कार्य हो सकता है.’’ पीएमओ के इस जवाब से नाखुश चतुर्वेदी ने सीआईसी का रूख किया था.

आयोग को दी गयी अपनी दलील में उन्होंने कहा कि पीएमओ सूचना का अधिकार कानून की धारा 7 (9) के तहत सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता. चतुर्वेदी ने कहा कि केवल कानून की धारा 8(1) के तहत ही सूचना देने से इनकार किया जा सकता है.

आयोग ने एक मई को दिये अपने आदेश में कहा, ‘‘दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद आयोग का मानना है कि समय की कमी के कारण इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं की जा सकती. इसलिए मामला 17 जून 2019 तक स्थगित किया जाता है.’’

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