ये आदेश रविवार 22 मार्च 08 बजे से मंगलवार 31 मार्च शाम 06:00 बजे तक लागू रहेगा.
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) सरकार ने 31 मार्च तक सभी जिलों को लॉक डाउन (Lock Down) कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने धारा 144 के तहत 3 से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी है. बता दें कि इस दौरान सिर्फ जीवनावश्यक सेवाएं ही मुहैया कराई जाएंगी, इसके अलावा पूरा प्रदेश लॉक डाउन रहेगा.
जिला कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट ने CRPC की धारा 144 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत ये आदेश पारित करते हुए इन्हें सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. ये आदेश रविवार 22 मार्च 08 बजे से मंगलवार 31 मार्च शाम 06:00 बजे तक लागू रहेगा. आदेशों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर तत्काल इन निर्देशों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेंगे वहीं डिविजनल कमिश्नर इसकी निगरानी करेंगे.
बताते चलें कि इस दौरान सभी जीवनावश्यक उद्योग जैसे डेयरी, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकान आदि खुले रहेंगे. प्रदेश में लॉक डाउन होने पर लोगों के जरूरत की हर सुविधा सुचारू रूप से चलती रहेगी, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी. खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने पहले ही आवश्यक चीजों और सेवाओं की एक सूची जारी कर दी है. विभाग के मुख्य सचिव ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि आवश्यक चीजों को ले जाने वाले सभी माल वाहनों को शटडाउन अवधि के दौरान उचित परमिट और पास के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी.
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