कोर्ट ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तमिल फिल्म दिखाने से रोका
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कोर्ट ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तमिल फिल्म दिखाने से रोका

यह फिल्म 16 नवंबर को रिलीज होनी है.

फाइल फोटो

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर तमिल फिल्म ‘कातरिन मोझी” दिखाने पर रोक लगा दी है. यह फिल्म 16 नवंबर को रिलीज होनी है. न्यायमूर्ति एम सुंदर ने बुधवार को फिल्म के निर्माता क्रिएटिव एंटरटेनर्स द्वारा दायर वाद पर यह अंतरिम रोक लगाई.

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निर्माता ने 42 केबल एवं इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि एक बार फिल्म रिलीज हो जाने पर फिल्म की चोरी का काम शुरू हो जाएबगा और वेबसाइटें अवैध तरीके से उसकी प्रति बना कर, रिकॉर्ड कर, प्रतिलिपि प्रस्तुत कर और कॉपीराइट के तहत संरक्षित कार्य को आम जनता तक पहुंचाएंगी.

निर्माता के वकील विजयन सुब्रमणियन ने कहा कि फिल्म के निर्माण में काफी पैसा लगा है और यह चेन्नई समेत विश्व भर में 250 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होगी. राधा मोहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ज्योतिका और विदार्थ मुख्य भूमिका में हैं.

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