मनी लॉन्ड्रिंग केस: 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत
रॉबर्ट वाड्रा 6 फरवरी को शाम 4 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने इंवस्टीगेशन ज्वाइन करेंगे. मनोज अरोड़ा को समन कर जब पूछताछ की गई तो उससे कुछ लीड मिली थी.
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नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला दर्ज किया था. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को छह फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. उनको एक लाख रुपये की गारंटी पर अंतरिम जमानत दी गई है्.
रॉबर्ट वाड्रा 6 फरवरी को शाम 4 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने इंवस्टीगेशन ज्वाइन करेंगे. मनोज अरोड़ा को समन कर जब पूछताछ की गई तो उससे कुछ लीड मिली थी.
मामला लंदन स्थित एक संपत्ति खरीदने से जुड़ा है, जिसके मालिक कथित तौर पर वाड्रा हैं. लंदन के 12, ब्रायनसेट स्क्वायर स्थित इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है. इससे कई प्रॉपर्टी खरीदी गईं, एक घर 4 मिलियन का है, 6 फ्लैट का पता चला है. विला भी है. मनोज अरोड़ा उनका करीबी है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को भी कल से जांच में सहयोग करने के लिए आना चाहिए. अभी वाड्रा अपनी मां के इलाज के लिए लंदन में हैं.