दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस करने के लिए कहा. इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) समेत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य विधायक आरोपी हैं.
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों को चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सोमवार को निचली अदालत से मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस करने के लिए कहा. इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य विधायक आरोपी हैं.
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उस समय के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ये आदेश दिया. दरअसल 14 मार्च 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ही अपने आदेश में अरोप पर बहस पर स्टे लगा दिया था. इसी आदेश को हाई कोर्ट ने आज मोडीफाई किया है.
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