जया जेटली को हाई कोर्ट से राहत, निचली अदालत के फैसले पर लगा स्टे
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जया जेटली को हाई कोर्ट से राहत, निचली अदालत के फैसले पर लगा स्टे

दिल्ली की राउज एवेनयू कोर्ट ने 20 साल पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली, उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरलवाल व रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई थी.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitly) को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. हाई कोर्ट में जया जेटली ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. फिलहाल, कोर्ट ने जया जेटली की याचिका को मंजूर करके निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया है. हाई कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा.

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेनयू कोर्ट ने 20 साल पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली, उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरलवाल व रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई थी.

कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. साथ ही कोर्ट ने आज शाम 3 बजे तक तीनों को सरेंडर करने का आदेश दिया था. विशेष सीबीआई जज वीरेंदर भट के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि दोषियों को अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति बेहद गंभीर है. सीबीआई ने कहा था कि तहलका न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस मामले में आरोपियों की भूमिका खुले तौर पर सबके सामने आई.

सीबीआई ने मांग थी कि जया जेटली और उनकी ही पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरलवाल व मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी मुरगई की सजा को लेकर कोई नरमी ना बरती जाए. इससे पहले 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली और अन्य दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था. वहीं जया जेटली की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि उनकी मुवक्किल की उम्र बहुत ज्यादा है, लिहाजा उनकी उम्र को देखते हुए सजा सुनाने में नरमी बरती जाए.

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