महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nashik) जिला उपभोक्ता फोरम ने ओला ड्राइवर द्वारा बुकिंग कैंसिल करने के मामले में कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
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नासिक: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nashik) जिला उपभोक्ता फोरम ने ओला ड्राइवर द्वारा बुकिंग कैंसिल करने के मामले में कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कंपनी से जल्द से जल्द जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए है. वहीं ओला कंपनी के वकील ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है.
दरअसल, पिछले साल 20 फरवरी 2019 को दिलपाल सिंह राणा का परिवार दिल्ली से नाशिक के ओझर एयरपोर्ट पहुंचा था. एयरपोर्ट से आगे की यात्रा के लिए दिलपाल सिंह की बेटी जसप्रीत कौर ने ओला से कैब बुक की थी. कुछ समय बाद एक टैक्सी उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची जिसमें पहले से एक सवारी मौजूद थी. जिसका विरोध करते हुए जसप्रीत ने बताया कि उसने कैब शेयरिंग के लिए बुक नहीं की है.
ऐसे में नियमों के अनुसार जसप्रीत ने ड्राइवर से सवारी को उतारने के लिए बोला, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई और ड्राइवर ने बिना जसप्रीत से पूछे बुकिंग कैंसिल कर दी और उन्हें वहीं छोड़कर चला गया. जसप्रीत को काफी देर बाद दूसरी टैक्सी मिली, जिससे उन्हें आगे का सफर तय करना पड़ा.
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नासिक पहुंचने पर दिलपाल सिंह ने 9 मई 2019 को नासिक उपभोक्ता फोरम में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई. याचिका पर 14 फरवरी 2020 को फैसला सुनाते हुए फोरम ने ओला कैब को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. फोरम ने सवाल किया कि कैब बुकिंग डील करते वक्त अगर कोई अप्रीय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
वहीं ओला कंपनी के वकील विजयराज तलेकर ने कहा कि बुकिंग करते वक्त कंपनी यात्रियों से कोई राशि नही लेती है. सिर्फ यात्रियों की रिक्वेस्ट के बाद कंपनी में दर्ज हुए ड्रायवर के पास उसे भेजा जाता है. यह रिक्वेस्ट ओला कैब ड्रायवर स्वीकार करता है. हम इस फैसले से सहमत नहीं है. इसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
इनपुट :- किरण ताजणे