उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निलंबित चिकित्सक खान को अदालत ने मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया था.
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जयपुर: इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) द्वारा रिहा किए गए डॉ कफील खान (Kafeel Khan) ने गुरुवार को कहा कि वह चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाओं को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Yogi Adityanath) से आग्रह करेंगे. उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निलंबित चिकित्सक खान को अदालत ने मंगलवार को रिहा करने का आदेश दिया था.
सीएम योगी को भेजेंगे पत्र
खान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखूंगा कि चिकित्सक के रूप में मेरी सेवाएं बहाल की जाएं. अगर मुझे इसकी अनुमति नहीं मिलती है तो मैं कार्यकर्ता के रूप में असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिकित्सा शिविर लगाऊंगा.
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UP में सुरक्षित महसूस नहीं करता डॉ कफील खान
खान ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर आए हैं क्योंकि उनका व उनके परिवार का मानना है कि वे यहां अधिक सुरक्षित हैं. खान ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है. मेरे परिवार का मानना है कि हम यहां सुरक्षित रहेंगे. मैं अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता हूं.
सच्चाई सामने ना आए इसलिए भेजा गया जेल
डॉ खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा क्योंकि वह व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई तो मैंने व्यवस्था में कमियों का खुलासा करने की कोशिश की. हमारे मुख्यमंत्री को यह अच्छा नहीं लगा और मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर मुझे जेल में डाल दिया गया.
हाई कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत खान की गिरफ्तारी को मंगलवार को अवैध बताया और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए. अदालत के आदेश के बाद खान को मंगलवार देर रात मधुरा की जेल से रिहा किया गया. कफील संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी से जेल में बंद थे.
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