ED ने अटैच की डीएमके सांसद और उनके परिवार की संपत्ति, इस आरोप पर कार्रवाई
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ED ने अटैच की डीएमके सांसद और उनके परिवार की संपत्ति, इस आरोप पर कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने डीएमके के लोकसभा सांसद जगतरक्षकन (Jagathrakshakan) और उनके परिवार की करीब 89.19 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है.

तस्वीर साभार : (LSTV)

चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने डीएमके के लोकसभा सांसद जगतरक्षकन (Jagathrakshakan) और उनके परिवार की करीब 89.19 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है. जगतरक्षकन तमिलनाडु की अराकोनम (Arakkonam) संसदीय सीट के निवर्तमान सांसद है. 

जब्त संपत्तियों का ब्योरा
ईडी ने आरोपी सांसद की तमाम चल- अचल संपत्तियों को अपने शिकंजे में लेते हुए कृषि योग्य भूमि, प्लॉट, घर और बैंक खातों में जमा रकम भी सीज कर दी है.

महंगे पड़ गए सिंगापुर के शेयर
एजेंसी काफी समय से इस मामले की जांच कर रही थी. सांसद पर फेमा (Foreign Exchange Management Act) नियमों के उल्लंघन का आरोप था.तीन साल पहले जून 2017 में ED ने एक बयान में कहा था कि सांसद ने और उनके बेटे सुंदीप आनंद ने सिंगापुर की कंपनी M/s. Silver Park International Pte. Ltd. के शेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी लिए बगैर सब्सक्राइब किए थे. 

एजेंसी के मुताबिक ये शेयर गलत तरीके से सांसद और उनके परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किए गए थे. इस दौरान सांसद और उनके परिवार के सदस्यों ने फेमा एक्ट के सेक्शन 4 के साथ एक और अन्य नियम की अनदेखी की थी. 

Section 37A FEMA के तहत कार्रवाई
फेमा के सेक्शन 37 A के तहत अगर विदेशी विनिमय देश के बाहर हुआ है या फिर कोई अचल संपत्ति भारत के बाहर है तो ऐसी स्थिति में फेमा के सेक्शन 4 के तहत भी नियमों के उल्लंघन माना जाएगा. इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय संबंधित आरोपियों की देश में मौजूद उतनी ही धनराशि की संपत्ति सीज कर सकता है.

इसी प्रावधान के तहत सांसद और उनके परिवार की तमिलनाडु स्थित कृषि योग्य भूमि,प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियों के साथ बैंक के खातों में जमा रकम भी अटैच कर ली है. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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