मॉल निर्धारित एसओपी के अनुसार खोला जाएगा और एसओपी की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी.
Trending Photos
गुरुग्राम: गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज कहा कि गुरुग्राम में आने वाले सप्ताह में शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे पर उन्हें एसओपी का पालन सुनिश्चित करना होगा. सिंह आज गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन मे बोल रहे थे. इस सम्मेलन में गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री तथा डीसीपी मुख्यालय निकिता गहलोत भी उपस्थित थे.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गुरुग्राम जिला में शॉपिंग मॉल जल्द खोले जा रहे हैं. मॉल निर्धारित एसओपी के अनुसार खोला जाएगा और एसओपी की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, उल्लंघन करने पर माॅल को फिर से बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है. एक सवाल के जवाब में सिंह ने बताया कि फिलहाल धार्मिक संस्थान खोलने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पार्क भी 1 जुलाई से खोले जा सकते हैं जिसके लिए एसओपी जारी होगी.
उन्होंने कहा कि यह गुरुग्राम के लिए सुखद समाचार है कि गुरुग्राम जिला में पिछले 1 सप्ताह के दौरान कोविड-19 मरीजों की संख्या में एक ठहराव आया है और रिकवरी रेट बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया है. उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में अब तक 4900 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हुए हैं जिनमें से 3000 से अधिक मरीज रिकवर होकर ठीक हो चुके हैं, इस प्रकार गुरुग्राम जिला का रिकवरी रेट 62 प्रतिशत हो गया है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार का ऐलान, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, इस तारीख तक रहेंगे बंद
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार गुरूग्राम जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल टैस्टिंग में व्यक्तियों का सही पता और फोन नंबर आदि नही लेने संबंधी अनियमितता बरतने पर 5 प्राइवेट लैब को सिविल सर्जन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका जवाब भी आ चुका है. इन लैबों में कोर डायग्नोस्टिक्स, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, मेदांता डायग्नोस्टिक्स, पाथ लैब तथा एसआरएल शामिल हैं.
जिला के कंटेनमेंट जोन में रखे गए क्षेत्रों मे कोरोना पाॅजीटिव मरीजों के बायो मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए होम आइसोलेशन में रह रहे 1500 मरीजों के लिए घर जाकर बायो वेस्ट कलेक्शन के लिए शैड्यूल तैयार किया गया है. इसके लिए नगर निगम द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है. इसके अलावा जिला में सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघन करने तथा मास्क ना लगाने को लेकर निगम द्वारा 800 चालान किए गए हैं जिनसे लगभग 4 लाख रुपए की जुर्माने की राशि वसूल की गई है. जिन व्यक्तियों का चालान किया गया उन्हें प्रत्येक को 5 मास्क भी दिए जा रहे हैं. सिंह ने बताया कि गुरुग्राम जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वयंसेवी समूहों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों के सहयोग से उन्हें मास्क बनाने का कार्य दिया गया है प्रत्येक मास्क के लिए 4 से 5 रूप्ये की राशि उन्हें दी जाती है.
सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आरडब्ल्यूए के सहयोग से उनकी रिहायशी सोसायटी में आइसोलेशन सेंटर को लेकर एसओपी जारी की गई थी. प्रशासन के आह्वान पर 18 आरडब्लूए संस्थाओं ने अपने यहां आइसोलेशन सुविधा शुरू की है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उनके क्षेत्रों में आने वाले पाॅजीटिव केसों का डेटा हर रोज आरडब्ल्यूए के साथ साझा किया जाता है.
एक अन्य सवाल के जवाब में श्री सिंह ने बताया कि कोविड-19 के कारण कोई भी मृत्यु जिला में होती है तो डेथ आॅडिट कमेटी द्वारा उसके कारणों की समीक्षा की जाती है. इसमें दो श्रेणियां हैं- कोमोर्बिडिटी तथा बिना कोमाॅर्बिडिटी. सरल भाषा में कहें तो ऐसे व्यक्ति जो अन्य बीमारियों से पीड़ित थे और उन्हें कोरोना संक्रमण भी हो गया तो ऐसे मरीज कोमोर्बिडिटी श्रेणी में आते हैं. जिला में ऐसे 45 व्यक्तियों की मृत्यु अब तक हुई है. दूसरी श्रेणी में बिना कोमोर्बिडिटी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं थी और उनकी केवल कोरोना की वजह से ही मृत्यु हुई है. जिला में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 31 है.
ये भी देखें-