दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को अंतरिम फीस वृद्धि की अनुमति दी
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दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को अंतरिम फीस वृद्धि की अनुमति दी

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने दिल्ली सरकार की ओर से 13 अप्रैल, 2018 को जारी अधिसूचना को खारिज करते हुए स्कूलों को फीस में अंतरिम वृद्धि की अनुमति दे दी है. 

 (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को फीस में अंतरिम वृद्धि की अनुमति दे दी है.

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने दिल्ली सरकार की ओर से 13 अप्रैल, 2018 को जारी अधिसूचना को खारिज करते हुए स्कूलों को फीस में अंतरिम वृद्धि की अनुमति दे दी है. दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर सरकारी जमीन पर चल रहे गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बगैर फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी.

सरकार का यह आदेश सिर्फ सरकारी जमीन पर बने स्कूलों पर लागू होता था क्योंकि पट्टा समझौते में शामिल ‘जमीन के प्रावधान’ के अनुसार इन स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पूर्वानुमति लेने की जरूरत होती है.

अदालत ने अधिसूचना खारिज करते हुए कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस की समीक्षा शिक्षा निदेशालय करेगा. वह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल इसका उपयोग लाभ कमाने और ज्यादा पैसे वसूलने के लिए तो नहीं कर रहे हैं.

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