शाह फैसल की याचिका पर हुई सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी परिवार को मिलने की इजाजत
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शाह फैसल की याचिका पर हुई सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी परिवार को मिलने की इजाजत

केंद्र सरकार की तरफ से भी कोर्ट में इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि परिवार फैसल से मिल सके.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 3 सितंबर तक सुनवाई टली. दरअसल, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम मामले में दलील दे रहे थे और हाईकोर्ट में दोपहर के समय उपलब्ध नहीं थे. सुनवाई के दौरान फैसल के वकीलों ने मांग की कि उनके बेटे और माता-पिता को उनसे मिलने दिया जाए. जिसके बाद अदालत ने कहा कि फैसल की पत्नी, पुत्र और अभिभावक उनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं.

केंद्र सरकार की तरफ से भी कोर्ट में इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि परिवार फैसल से मिल सके. आपको बता दें कि शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका गया था और बाद में वापस कश्मीर में भेज दिया गया था. यह घटना 14 अगस्त को घटी थी. इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट 3 सितंबर को सुनवाई करेगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था.

आपको बता दें कि शाह फैसल की याचिका के मुताबिक फैसल उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे थे जब उन्हें लोक सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली हवाईअड्डे पर अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया. याचिका में इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से उन्हें बिना ट्रांजिट रिमांड के कश्मीर लाया गया वह 'अपहरण' की श्रेणी में आता है.

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