महिला ने पुलिस की मदद से रुकवाई पति की दूसरी शादी, शख्स ने दिया तीन तलाक, मामला दर्ज.
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इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर में तीन तालाक का एक मामला सामने आया है. एक महिला ने जब अपने पति को दूसरी शादी करने से रोका तो उसने उसे तीन तलाक दे दिया. हालांकि कानूनी तौर पर तीन तलाक खत्म होने की वजह से पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
सदर बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) अजय वर्मा ने बताया, ‘3 अक्टूबर को एक महिला ने पुलिस को सूचित किया कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है, जिसे पुलिस ने रोक दिया. बाद में, उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को ट्रिपल तलाक दे दिया. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.’
On Oct 3, a woman informed police that her husband was performing a second marriage which was stopped by police. Later, the man gave triple talaq to the complainant. A case has been registered against him: Ajay Verma, SHO of Sadar Bazar Police Station, Madhya Pradesh (04.10) pic.twitter.com/jE8TUrU2V9
— ANI (@ANI) October 4, 2020
क्या है तीन तलाक
इस्लाम धर्म में तलाक के लिए कई तरीके हैं, जिनमें एहसान, हसन और तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) शामिल हैं. तीन तलाक में पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक देता है और फिर वह इससे पलट नहीं सकता है. वहीं एहसान और हसन से पीछे हटा जा सकता है.
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि यह इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है. पांच जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से तीन तलाक पर छह महीने के अंदर कानून लाने को कहा था.
तीन तलाक पर 3 साल की सजा का प्रावधान
इसके बाद सरकार तीन तलाक को लेकर बिल लेकर आई, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद 19 सितबंर 2018 से लागू किया गया. इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है.