'अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो स्टालिन 6 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव'
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'अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो स्टालिन 6 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव'

पलानीस्वामी ने कहा कि साल 2011 में कोलातुर क्षेत्र से स्टालिन के चुने जाने के खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी सुनवाई शुरू हो गई है.

के. पलानीस्वामी  (फाइल फोटो)

चेन्नई: तमिलनाडु (Tamilnadu) के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) ने कहा कि द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन (DMK chief M.K. Stalin) के अगला विधान सभा चुनाव लड़ने पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि उनके खिलाफ मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है.

  1. स्टालिन के अगला विधानसभा चुनाव लड़ने पर प्रश्नचिन्ह 
  2. स्टालिन के खिलाफ मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू 
  3. 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जा सकता है

चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जा सकते हैं स्टालिन 
विरुधुनगर में संवाददाताओं से बात करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि साल 2011 में कोलातुर क्षेत्र से स्टालिन के चुने जाने के खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी सुनवाई शुरू हो गई है. उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जा सकता है. (इनपुट आईएएनएस)

 

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