मछुआरों की हत्या: ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद केंद्र ने SC में दी इटली के मरीन्स के खिलाफ केस बंद करने की अर्जी
Advertisement

मछुआरों की हत्या: ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद केंद्र ने SC में दी इटली के मरीन्स के खिलाफ केस बंद करने की अर्जी

साल 2012 में 15 फरवरी को केरल में इटली के मरीन ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: साल 2012 में 15 फरवरी को केरल में इटली के मरीन्स ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी. इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है.

केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सरकार को UNCLOS के फैसले को रिकॉर्ड पर रखने को कहा था. केंद्र सरकार ने उसके फैसले को दाखिल करते हुए कहा कि अदालत को केस का निपटारा कर देना चाहिए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मरीन सैनिकों को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी.

ये भी देखें:

Trending news