पीजी मेडिकल कॉलेजों में मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से SC का इनकार
महाराष्ट्र विधान परिषद ने पीजी मेडिकल कालेजों में मराठा समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी विधेयक गत शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित किया था.
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल एडमिशन में मराठा आरक्षण लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने भी 16% मराठा आरक्षण देने के सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था. सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया 17 जून को समाप्त हो गई है और अब वह इस याचिका पर कोई आदेश नहीं दे सकती. पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘नहीं, हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे क्योंकि इससे अराजकता फैलेगी.’’
महाराष्ट्र विधान परिषद ने पीजी मेडिकल कालेजों में मराठा समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी विधेयक गत शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित किया था. इससे पहले राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून 2018 में संशोधन करके मराठा समुदाय के लिये पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था.
इस प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका बंबई हाईकोर्ट ने 13 जून को खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद, समीर नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)