अल्‍पसंख्‍यक की परिभाषा तय करने वाली मांग पर बोला आयोग, 'यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, सरकार का है'
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अल्‍पसंख्‍यक की परिभाषा तय करने वाली मांग पर बोला आयोग, 'यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, सरकार का है'

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिलता.

अश्‍विनी उपाध्‍याय ने दायर की है याचिका. फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : देश में अल्पसंख्यक की सही परिभाषा तय करने की अश्विनी उपाध्याय की मांग पर अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि इस मांग पर विचार करना अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. ये केंद्र सरकार के दायरे में आता है कि किसे अल्पसंख्यक का स्टेटस दे. अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिलता. आयोग ने याचिकाकर्ता को लिखित में जवाब भेजा है.

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सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है. इसके बावजूद उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिलता. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय को अल्पसंख्यक आयोग के सामने अपनी बात रखने को कहा था. उनके ही ज्ञापन के जवाब में अल्पसंख्यक आयोग ने ये जवाब दिया है और इसकी कॉपी अश्विनी उपाध्याय को भेजी है.

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