मुंबईः मासूम बच्ची की पिटाई करने वाली मेड को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
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मुंबईः मासूम बच्ची की पिटाई करने वाली मेड को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बच्ची के मां-बाप अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

मुंबईः मासूम बच्ची की पिटाई करने वाली मेड को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

स्वाति नाईक, मुंबईः नवी मुम्बई में 2016 नवंबर को खारघर के प्ले स्कूल (पालनाघर) में 6 महीने की मासूम को बेरहमी से पीटने वाली महिला (आया) को अलीबाग कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने पालनाघर के मालिक को बरी कर दिया. कोर्ट के फैसले के खिलाफ बच्ची के परिवार वाले हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

मुंबई से सटे खारघर के एक प्ले स्कूल (पालनाघर) से बाहर आई सीसीटीवी फुटेज (साल-2016) ने छोटे बच्चों के पालनाघर में रखने पर सवाल खड़े कर दिए थे. सीसीटीवी मे दिखाई देते है कि पालना घर मे काम करने वाली महिला ने एक बच्ची को बुरी तरह से पीटा. इस मामले में काफी हंगामा हुआ था. खारघर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 307 ,325 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. तीन साल की अदालती कार्यवाही के बाद इस मामले में महिला (आया) को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई. लेकिन इस सजा से पालनाघर के मालिक को बरी कर दिया.

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बच्ची के मां-बाप अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. बच्ची के पिता रजत सिन्हा ने कहा है कि मालिकों को छोड़ देना कहीं से भी सही नहीं हैं वो ऊपर की अदालत मे अपील करेंगे. बच्ची का मां रूचिता सिन्हा का कहना है कि इस घटना के उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. बच्ची को आज भी अकेले छोड़ने में डर लगता हैं बच्ची किसी को देखकर डर जाती है और उसको उल्टिया होने लगती हैं.

बच्ची की मां का कहना है कि इस मामले में पालनाघर के मालिक भी बराबर के दोषी हैं क्योंकि बच्ची के उनके विश्वास पर छोड़ा गया था.

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