निजामुद्दीन मरकज मामले पर सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट ने 150 इंडोनेशियाई नागरिकों को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है
Trending Photos
नई दिल्ली: निजामुद्दीन मरकज मामले पर सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट ने 150 इंडोनेशियाई नागरिकों को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
इससे पहले भी सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए कई देशों के विदेशी जमातियों को अपने देश वापस लौटने की अनुमति दे दी थी. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सभी जमातियों पर जुर्माना जमा कराकर अपने देश वापस लौटने की अनुमति दी.
मलेशिया से 121 और सऊदी अरब के 11 विदेशी नागरिकों ने लॉकडाउन नियमों और वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अपने अपराधों को जुर्माना राशि अदा करने के साथ स्वीकार किया जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर केवल 7,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच की रकम भरनी होगी.
मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने 956 विदेशी जमातियों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दायर की थी. ट्रायल कोर्ट में कहा गया था कि अर्जी पर सुनवाई पूरी न होने तक कोई भी आरोपी भारत छोड़कर नहीं जा सकता.
ये भी देखें: