दिवाली पर फोड़ सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी बिक्री की मंजूरी
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दिवाली पर फोड़ सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी बिक्री की मंजूरी

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 28 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था.

(फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट से देश भर के लोगों के लिए दिवाली पर राहत की खबर आई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखा बिक्री की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है. केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ऐसे पटाखों की खरीद और ब्रिकी की इजाजत दी है, जिससे प्रदूषण कम निकलता है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अलावा क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:45 से 12:30 के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी है.

दरअसल, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 28 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था. वहीं सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं और निर्माताओं ने कहा था कि ठंड के महीनों में प्रदूषण कई वजहों से होता है और बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को ज़िम्मेदार ठहराना गलत है और पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर काम होने चाहिए.

आपको बता दें कि अर्जुन गोपाल सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर कर देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध संबंधी याचिका में दलील दी गई थी कि 1 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों की मांग होगी जो शहर की हवा सबसे खराब समय होता है.

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ये भी कहा गया था कि पटाखों की बिक्री केवल शादियों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि पटाखों की मांग क्रिसमस और नए साल भी रहती है. जिसका असर कई दिनों तक रहता है ऐसे में देश भर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए. 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला किया था. कोर्ट के इस फैसले का एक ओर लोगों ने स्वागत किया था वहीं कुछ लोगों ने इसे परंपरा और आस्था से जोड़ते हुए कोर्ट के इस फैसले से विरोध भी जताया था. आम लोगों से ज्यादा पटाखा बिक्री बैन का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ा था जिन्होंने त्योहार से महीने भर पहले पटाखे खरीद लिए थे लेकिन पटाखों पर लगी रोक के बाद उन्हें लाखों रूपये का नुकसान उठाना पड़ा था. 

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