कोर्ट के इस आदेश के बाद कुर्बानी के लिए बीएमसी की ओर से दिए गए लगभग 7 से 8 हजार परमीट रद्द हो गए है .
Trending Photos
मुंबई (बागेश्री कानडे): बकरीद के मौके पर मुंबई में घर, फ्लैट या सोसायटी में कुर्बानी नही दी जाएगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बकरीईद की कुर्बानी को लेकर मंगलवार को एक आदेश जारी किया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद कुर्बानी के लिए बीएमसी की ओर से दिए गए लगभग 7 से 8 हजार परमीट रद्द हो गए है .
दरसल बकरीद के दिन मुंबई के घर, फ्लैट और सोसायटी में खुले में किए जाने वाली कुर्बानी तो लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में विनयोग ट्रस्ट और मैत्र ट्रस्ट ने याचिका दायर की थी . इस याचिका में कहा गया था बकरीद कुर्बानी के साथ ही होली, दशहरा के दिन पशुबलि दी जाती है.
याचिका में मांग की गई थी कि कुर्बानी के लिए बीएमसीए के तरफ से दिए जाने वाले परमीट पाबंदी लगाई जाए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. अपने आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरीईद के दिन घरों में कुर्बानी देने पर पाबंदी लगाई है .
साथ ही आदेश में कहा गया है कुर्बानी देने कि सुविधा जिन कम्युनिटी सेंटर में है, उनके एक किलोमीटर के दायरे में कुर्बानी के लिए परमीट न दिया जाए. बीएमसी के 58 नॉनवेज मार्केट में कुर्बानी के लिए अनुमती दी गई है, लेकिन इस के लिए खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन करना होगा .साथ ही स्वास्थ और स्वच्छता के नियमों का पालन करना होगा. पशुओं को काटने के बाद उनके मांस का परीक्षण करना अनिवार्य होगा. साथ ही जहां पशु की कुर्बानी दी जाएगी वहां के परिसर के लोगों की और पुलिस की एनओसी लेना अनिवार्य होगा.
बीएमसी के कानून के मुताबिक पशु को काटने से पहले और काटने के बाद उनका निरीक्षण करना होता है. 2016 में पशुओं को ढोहने को लेकर नियम बनाए गए थे. याचिका में कहा गया है कि इन नियमों का पालन नहीं होता है ऐसा याचिका मै कहां गया था.
याचिका में कहा गया है कि बकरीद के दिन वाहनों में पशूओं को ढोते वक्त नियमों का पालन नही होता हैय अब इस संदर्भ में नियमोंका अंमल में लाने आदेश ट्रान्सपोर्ट विभाग को कोर्ट ने दिया है .